Hardoi News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान। 

उपनिदेशक कृषि ने बताया है कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान 01 जुलाई 2025 ....

Jun 28, 2025 - 20:53
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Hardoi News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान। 

Hardoi News: उपनिदेशक कृषि ने बताया है कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान 01 जुलाई 2025 से चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होने बताया कि यह योजना सभी ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों के लिए खुली है। 

किसान नाममात्र प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए 02 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। शेष बीमा राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जनपद में फसल बीमा हेतु धान, तिल, उर्द, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मक्का अधिसूचित फसलें हैं। अधिसूचित फसलों में बीमा के लिये कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर धान की प्रीमियम धनराशि रू0-1646, तिल की प्रीमियम धनराशि रू0-1076, उर्द की प्रीमियम धनराशि रू0-768, एवं मक्का की प्रीमियम धनराशि रू0-942, ज्वार की प्रीमियम धनराशि रू0-808, मूंगफली की प्रीमियम धनराशि रू0-1440 एवं बाजरा की प्रीमियम धनराशि रू0-730 प्रति हे0 है।

कृषक नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग के कार्यालय अथवा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिस हेतु भूमि दस्तावेज, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, बोआई का प्रमाण दस्तावेज आवश्यक होंगे। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर उन्हें पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए किसानों को फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447, क्राप इन्श्योरेन्स ऐप, सम्बन्धित बैंक शाखा या कृषि विभाग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अतः सभी पात्र किसान समय रहते इस योजना में भाग लेकर अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह योजना किसानों को आपदा के समय आर्थिक राहत प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। बीमा से संबंधित जानकारी के लिए कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर एवं कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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