Hardoi News: जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक टैगिंग पर लगाई सख्त रोक, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आज उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं की संयुक्त रूप से वर्चुअल ...
Hardoi News: जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आज उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं की संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से बैठक की गयी तथा सभी कम्पनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा मे जनपद मे उनकी कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये जा रहे मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न करे और थोक उर्वरक विक्रेता किसी भी दशा मे कम्पनी से अन्य उत्पादों को न क्रय करे और न ही खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को टैगिंग करे।
यदि किसी खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा किसी कम्पनी का अन्य उत्पादन कृषक को मुख्य उर्वरक के साथ टैगिंग की जाती है तो सम्बन्धित खुदरा उर्वरक विक्रेता, थोक उर्वरक विक्रेता एवं कम्पनी प्रतिनिधि व कम्पनी के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कृषको को सुगमतापूर्वक व निर्धारित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि), तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे सचल दल कर गठन किया गया है, जिनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर कृषको को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगे साथ अधोहस्ताक्षरी एवं समस्त उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र मे भ्रमणशील रहेगे। यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर या मुख्य उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद जबरन देता है तो कृषक भाई अपनी शिकायत 9695588008 एवं 8960717008 पर व जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट हरदोई मे गठित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर क्रमशः 05852-299155, 05852-299156 एवं 05852-299157 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।
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