Hardoi News: जांच में दोषी पाये जाने वाले उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी- जिला कृषि अधिकारी
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाठक ने बताया है कि आज 17 जून 2025 को जनपद मे सहकारिता क्षेत्र की साधन सहकारी....
Hardoi News: जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाठक ने बताया है कि आज 17 जून 2025 को जनपद मे सहकारिता क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर यूरिया 3271 मी0टन, डी0ए0पी0 1045 मी0टन, एन0पी0के0 227 मी0टन तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के पास यूरिया 34147 मी0टन, डी0ए0पी0 4187 मी0टन, एम0ओ0पी0 (पोटास) 465 मी0टन, एन0पी0के0 2288 मी0टन एवं 1028 मी0टन टन एस0एस0पी0 उर्वरक उपलब्ध है।
शासन द्वारा कृषकों को उर्वरक हेतु निर्धारित दर क्रमशः यूरिया-रू0 266.50, डी0ए0पी0-रू0 1350, चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 की एन0पी0के0 (12रू32रू16) रू0 1700, पारादीप फास्फेट लि0 कम्पनी की एन0पी0के0 (20रू20रू0रू13) रू0 1350, आर0सी0एफ0 कम्पनी की एन0पी0के0 (20रू20रू0रू13) रू0 1400 एवं अन्य कम्पनियों की एन0पी0के0, पोटास एवं एस0एस0पी0 बोरे पर अंकित मूल्य के अनुसार कृषकों को देय है।
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यदि किसी खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा किसी कृषक को निर्धारित दर एवं बोरे पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो जिलाधिकारी के कन्ट्रोल रूम नम्बर 05852-299155, 05852-299156 एवं 05852-299157 पर शिकायत दर्ज करा सकते है और जांच में दोषी पाये जाने वाले उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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