ग़ाज़ियाबाद न्यूज़: 4 साल की बच्ची से की थी दरिंदगी, मिली 20 साल की सजा।
ग़ाज़ियाबाद। हम आपके सामने आज एक ऐसा मामला लेकर आये हैं, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? क्या आज मानवीय संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं रहा? कुछ लोगों को क्या एक छोटी बच्ची में भी .........
मामला ग़ाज़ियाबाद का है, जहां एक मकान मालिक ने अपने एक किराएदार की 4 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। यह घटना 2022 की है, जब नंदग्राम क्षेत्र में एक मकान मालिक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इसी को लेकर कोर्ट ने अब आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए की सजा सुनाई है। 2022 में आरोपी बच्ची को किसी बहाने से बुलाकर ले गया और वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद मासूम की मां ने आरोपी ज्ञानेंद्र के खिलाफ पुलिस को शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी कर पुलिस ने एक जुलाई 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र को आरोपी बनाया था। विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार, नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति परिवार सहित किराए पर रहता था। मकान मालिक ज्ञानेंद्र 20 मई 2022 को किराएदार की चार वर्षीय मासूम पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची ने यह बात अपनी मां को बताई। शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट एक के न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने ज्ञानेंद्र को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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