Hardoi : निदेशालय की रिपोर्ट पर प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह निलंबित
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासनिक एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4(1) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ नियम 7 के तहत अनुशासनिक जांच शु
हरदोई जिले के प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायती राज निदेशालय की रिपोर्ट पर हुई है। उन पर डिजिटल पुस्तकालय (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) की स्थापना समय पर न करने, आरजीएसए, एसबीएम, अंत्येष्टि स्थल और अन्य योजनाओं में खराब प्रगति, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, समिति संबंधी प्रकरणों में रुचि न लेने और पदीय दायित्वों में शिथिलता बरतने जैसे आरोप हैं।
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासनिक एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4(1) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ नियम 7 के तहत अनुशासनिक जांच शुरू की गई है। जांच अधिकारी के रूप में उपनिदेशक (पं) गिरीश चंद्र रजक देवीपाटन मंडल गोण्डा को नामित किया गया है। जांच एक माह में पूरी कर रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए।
निलंबन अवधि में विनय कुमार सिंह पंचायती राज निदेशालय से संबद्ध रहेंगे। उन्हें वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा जो अर्द्धवेतन के बराबर होगा। महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिकर भत्ते नियमों के अनुसार देय होंगे। भुगतान के लिए प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
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