Hardoi News : हरदोई में अवैध डोडा डंठल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 1 वर्ष 2 माह की सजा, 5000 रुपये का जुर्माना
गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन विवेचना की गई, जिसके उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी ...
By INA News Hardoi.
हरदोई : जिले के सुरसा थाना पुलिस को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। 7 दिसंबर 2021 को थाना सुरसा पुलिस ने सकील, पुत्र मोहम्मद खलील, निवासी खुर्दपुरा बजरिया, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई को अवैध डोडा डंठल के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना सुरसा पर मुकदमा संख्या 569/21, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन विवेचना की गई, जिसके उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूरी हुई।
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सोमवार को न्यायालय ASJ/FTC (W), जनपद हरदोई ने अभियुक्त सकील को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष 2 माह के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियुक्त का विवरण
- नाम: सकील, पुत्र मोहम्मद खलील
- पता: खुर्दपुरा बजरिया, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई
यह सजा सुरसा थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता और समन्वित प्रयासों का परिणाम है। पुलिस ने न केवल अभियुक्त को गिरफ्तार कर सबूत जुटाए, बल्कि न्यायालय में सशक्त पैरवी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि दोषी को उचित दंड मिले। इस कार्रवाई ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्ती को रेखांकित किया है।
इस मामले में मिली सजा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है। हरदोई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वह मादक पदार्थों की तस्करी या ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समाज को इस खतरे से बचाया जा सके।
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