31 दिसंबर 2025 तक Pan Card को आधार से लिंक न करने पर हो जाएगा निष्क्रिय, जानें पूरी प्रक्रिया और परिणाम।
भारत में करदाताओं के लिए Pan Card और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है और अब इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यदि इस तिथि तक
भारत में करदाताओं के लिए Pan Card और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है और अब इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यदि इस तिथि तक लिंकिंग नहीं की गई तो 1 जनवरी 2026 से Pan Card निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने अप्रैल 2025 में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि जिन व्यक्तियों का पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया था, उन्हें इस वर्ष के अंत तक पैन-आधार लिंकिंग पूरी करनी होगी। यह लिंकिंग व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने और डुप्लीकेट पैन जारी होने से रोकने के लिए जरूरी है। नए Pan Card आवेदकों के लिए आधार-आधारित आवेदन प्रक्रिया के दौरान लिंकिंग स्वतः हो जाती है, इसलिए यह मुख्य रूप से पुराने पैन धारकों पर लागू होता है। इस सेवा का लाभ व्यक्तिगत करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हों या न हों, ले सकते हैं।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए वैध पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है ताकि ओटीपी प्राप्त किया जा सके। यदि लिंकिंग नहीं की गई तो पैन निष्क्रिय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, उच्च मूल्य के लेनदेन करना या रिफंड दावा करना संभव नहीं होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के तहत 1 जुलाई 2017 तक आवंटित पैन वाले और आधार के लिए पात्र व्यक्तियों को अपना आधार नंबर निर्धारित फॉर्म और तरीके से सूचित करना आवश्यक है। विभाग ने उपयोगकर्ता मैनुअल में कहा है कि अंतिम तिथि तक लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल की होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन से लिंक आधार विकल्प चुनें। वैकल्पिक रूप से, पोर्टल पर लॉग इन करके प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। पेमेंट के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें और ई-पे टैक्स पेज पर जाएं। पैन दर्ज करें, पैन की पुष्टि करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए कोई मोबाइल नंबर प्रदान करें। ओटीपी सत्यापन के बाद ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ें पर क्लिक करें। संबंधित मूल्यांकन वर्ष चुनें और भुगतान के प्रकार के रूप में अन्य रसीदें चुनें, फिर जारी रखें। अन्य के अंतर्गत लागू राशि स्वतः भर जाएगी। जारी रखें पर क्लिक करें। अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर वापस जाएं और लॉग इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार टू पैन पर क्लिक करें या व्यक्तिगत विवरण सेक्शन में लिंक आधार चुनें। आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
यदि 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की गई तो पैन निष्क्रिय होने के परिणामस्वरूप कर या उसका हिस्सा वापसी नहीं की जाएगी। ऐसी वापसी पर निर्दिष्ट तिथि से लेकर पैन के ऑपरेटिव होने तक ब्याज देय नहीं होगा। अध्याय XVII-B के तहत कर कटौती योग्य होने पर धारा 206AA के अनुसार उच्च दर पर कर काटा जाएगा। अध्याय XVII-BB के तहत स्रोत पर कर संग्रहणीय होने पर धारा 206CC के अनुसार उच्च दर पर कर संग्रहित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 28 मार्च 2023 के सर्कुलर नंबर 03 का संदर्भ लें। निष्क्रिय पैन के ये परिणाम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं और पैन के ऑपरेटिव होने तक जारी रहेंगे। पैन को ऑपरेटिव बनाने के लिए आधार नंबर सूचित करने पर एक हजार रुपये का शुल्क लागू रहेगा।
कुछ श्रेणियों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। इसमें असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों में निवास करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार गैर-निवासी, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या भारत के नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति शामिल हैं। ये छूट सरकार की बाद की अधिसूचनाओं पर निर्भर हैं। अधिक विवरण के लिए 11 मई 2017 की अधिसूचना नंबर 37 देखें। हालांकि, इन श्रेणियों में आने वाले उपयोगकर्ता यदि स्वेच्छा से आधार को पैन से लिंक करना चाहें तो निर्दिष्ट राशि का भुगतान आवश्यक है। यदि नाम, फोन नंबर या जन्म तिथि में असंगति के कारण लिंकिंग नहीं हो रही है तो पैन या आधार डेटाबेस में विवरण सुधारें ताकि दोनों में मेल खाने वाले विवरण हों। पैन में नाम अपडेट करने के लिए प्रोटियन या यूटीआईआईटीएसएल से संपर्क करें। आधार में नाम अपडेट करने के लिए यूआईडीएआई से संपर्क करें या मेल भेजें। यदि लिंकिंग अनुरोध विफल रहता है तो पैन सेवा प्रदाताओं के समर्पित केंद्रों पर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। पैन, आधार, एक हजार रुपये का भुगतान चालान और बायोमेट्रिक शुल्क लेकर जाएं। अधिक विवरण के लिए प्रोटियन या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट देखें।
पैन-आधार लिंकिंग व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने, डुप्लीकेट पैन रोकने और कर डेटाबेस की सटीकता बढ़ाने के लिए है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के तहत अनिवार्य है। नए पैन धारकों के लिए यह मुख्य रूप से पुराने पैन वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। लिंकिंग की स्थिति जांचने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक आधार स्टेटस विकल्प का उपयोग करें। पैन और आधार नंबर दर्ज करें और स्टेटस देखें। वैकल्पिक रूप से एसएमएस के माध्यम से जांचें। 1 अक्टूबर 2024 के बाद पैन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। अन्य सभी को लिंकिंग के दौरान एक हजार रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। समय पर लिंक न करने से टीडीएस/टीसीएस अधिक कटेगा और अन्य वित्तीय समस्याएं आएंगी। लिंकिंग में 4 से 5 कार्य दिवस लग सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में यदि पहले से लिंक है तो स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा कि पैन पहले से आधार से लिंक है। यदि नहीं तो एनएसडीएल पोर्टल पर एक हजार रुपये का चालान जमा करें। भुगतान जानकारी की पुष्टि के बाद पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा कि भुगतान विवरण सत्यापित हो गए हैं। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल पर 6-अंकीय ओटीपी दर्ज करें और अनुरोध सबमिट करें।
पैन निष्क्रिय होने से रिफंड, ब्याज, उच्च दर पर टीडीएस/टीसीएस जैसे परिणाम होंगे। इन परिणामों को टालने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी करें। आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों को शीघ्र लिंकिंग के लिए कहा है। यह अंतिम अवसर है। पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता 1 जुलाई 2017 से आवंटित पैन वाले व्यक्तियों पर लागू है। छूट प्राप्त श्रेणियां अपवाद हैं। स्वैच्छिक लिंकिंग के लिए शुल्क लागू है। असंगति सुधार के बाद लिंकिंग करें या बायोमेट्रिक विकल्प चुनें। लिंकिंग प्रक्रिया सरल है और घर बैठे पूरी की जा सकती है। पोर्टल पर क्विक लिंक्स से शुरू करें। पैन, आधार दर्ज करें। भुगतान पूरा करें। ओटीपी सत्यापन के बाद वैलिडेट करें। सफलता पर पुष्टि मिलेगी। 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ था। नए पैन वाले मुफ्त लिंक कर सकते हैं। निष्क्रिय पैन से वित्तीय लेनदेन प्रभावित होंगे।
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