Sambhal: यामीन मामले से जुड़ी याचिकाएं होंगी एक साथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 फरवरी की तय अगली सुनवाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए समान विषय से जुड़े दूसरे मामले को वर्तमान
उवैस दानिश, सम्भल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए समान विषय से जुड़े दूसरे मामले को वर्तमान याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीत गोपाल की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।
कोर्ट का आदेश
मामला अनुज कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशुतोष कुमार सैंड ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सहायक सरकारी अधिवक्ता रूपक चौबे के साथ अदालत में पक्ष रखा। कोर्ट को बताया गया कि इसी विषय से संबंधित अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या 1463/2026 (राज्य उत्तर प्रदेश बनाम यामीन) पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। दोनों मामलों के विषय समान पाए जाने पर अदालत ने उन्हें आपस में जोड़ने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष संख्या-4 की ओर से अधिवक्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए वकालतनामा दाखिल करने की जानकारी दी। साथ ही विपक्षी पक्ष संख्या-4 को निर्देश प्राप्त करने के लिए चार दिन का समय भी कोर्ट ने प्रदान किया। हाईकोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई की तिथि 09 फरवरी 2026 नियत की है।
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