हरदोई: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
हरदोई।
एक मामले को लेकर जिला न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 29 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति ने विनोद पुत्र रामवीर पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बुधवार को हरदोई पुलिस द्वारा विवेचना व प्रभावी पैरवी करने के बाद सांडी थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर विनोद पुत्र रामवीर को जिला न्यायालय एडीजे- 16 ने मुकदमा सं. 425/23 धारा 376एबी भादवि. व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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