Sambhal: जिले में पहली बार बीएनएस के तहत सात दिन में रेप के दोषी को सज़ा। 

सम्भल में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सिर्फ सात दिन में दस साल की सजा एवं तेईस हजार का जुर्माना किया जिले में सबसे कम दिन

By INA News Desk
Nov 18, 2025 - 11:02
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Sambhal: जिले में पहली बार बीएनएस के तहत सात दिन में रेप के दोषी को सज़ा। 
जिले में पहली बार बीएनएस के तहत सात दिन में रेप के दोषी को सज़ा। 

उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को सिर्फ सात दिन में दस साल की सजा एवं तेईस हजार का जुर्माना किया जिले में सबसे कम दिन में हुई सजा है वहीं पर बीएनएस के तहत जिले में पहली एवं प्रदेश में सजा का ये तीसरा मामला है।

बहजोई थाना इलाके में नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म के केस में पुलिस ने छ: नवंबर को पाक्सो कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सात नवंबर को चार्ज फ्रेम किया दस नवंबर से केस की सुनवाई हुई कोर्ट ने सुबूत कंप्लीट कर  सिर्फ सात दिन में सोमवार को रैपिस्ट को दस साल की सजा सुनाई तथा तेईस हजार का जुर्माना लगाया है। सम्भल में बीएनएस के तहत ये पहली सजा है वहीं प्रदेश में बीएनएस के अंतर्गत सजा का ये तीसरा मामला है। Adgc के अनुसार पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सात दिन के अल्प समय में ये सजा कर एक और  रिकार्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने फिरोजाबाद में बारह तथा अमरोहा में छ: दिन में एक एक सजा की थी। पूरे केस  कोर्ट के अलावा पुलिस पैरवी भी त्वरित गति देखने को मिली है।

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