Hardoi News: यूरिया खरीद और बिक्री पर सख्ती- जिला कृषि अधिकारी का निर्देश।
जिला कृषि अधिकारी सतीश चन्द्र पाठक ने समस्त कृषकों एवं उर्वरक प्रतिष्ठान स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह किसी भी दशा....
Hardoi News: जिला कृषि अधिकारी सतीश चन्द्र पाठक ने समस्त कृषकों एवं उर्वरक प्रतिष्ठान स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह किसी भी दशा मे खतौनी के आधार पर प्रयोग होने वाली यूरिया से अधिक यूरिया का न तो क्रय करे और न ही उर्वरक विक्रेता यूरिया का विक्रय करे।
यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा कृत्रिम रूप से यूरिया का पी०ओ०एस० मशीन से खारिज किया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
10 बोरी से अधिक खरीदने वाले कृषक एवं बेचने वाले उर्वरक विक्रेताओं की जॉच 19 टीमों के द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। कोई भी रिटेलर कम्पनी या डीलर के कहने पर यूरिया उर्वरक का कृत्रिम रूप से खारिज न करे, ऐसा करने पर उर्वरक लाइसेंस निरस्त करते हुये प्रथम सूचना दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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