बलिया न्यायालय खबर: दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल सश्रम कैद।
बलिया नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने भीमपुरा गोविंदपुर निवासी अभियुक्त हरिवृंद सिंह को दोषी ठहराते हुए पाक्सो अधिनियम में 25वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा अन्य धाराओं में मिलाकर तीस हजार के जुर्माने से दंडित की है।
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अभियोजन के मुताबिक यह घटना भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 30मई 2023 को घटित हुआ था वादी के 16वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी रात्रि में ग्यारह बजे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ जबरिया दुराचार किया।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट/सै0आसिफ हुसैन ज़ैदी
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