Ballia : दहेज हत्या के चार अभियुक्तों को दस-दस साल की कठोर कैद
घटना बैरिया थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव से जुड़ी है। श्रद्धा लाल वर्मा की बेटी प्रतिमा की शादी 2016 में हिंदू रीति-रिवाज से उसी थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक गांव के रामगृही व
बलिया : दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज अनिल कुमार झा ने चार अभियुक्तों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के वकील संजीव कुमार सिंह और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया।
घटना बैरिया थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव से जुड़ी है। श्रद्धा लाल वर्मा की बेटी प्रतिमा की शादी 2016 में हिंदू रीति-रिवाज से उसी थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक गांव के रामगृही वर्मा के बेटे रिपुंजय वर्मा से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल पक्ष ने अधिक दहेज की मांग शुरू कर दी। दहेज न मिलने पर प्रतिमा को लगातार प्रताड़ित किया गया। आखिरकार 4 मई 2021 को उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
अदालत ने रिपुंजय वर्मा (पति), मृत्युंजय वर्मा (जेठ), तपेश्वरी देवी (सास) और प्रियंका देवी (जेठानी, मृत्युंजय की पत्नी) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) तथा दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। जज ने सजा सुनाते हुए दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया।
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