रेप और मर्डर के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल:- 2017 की सजा के बाद 15वीं बार जेल से बाहर। 

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। वे दो

Jan 5, 2026 - 15:23
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रेप और मर्डर के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल:- 2017 की सजा के बाद 15वीं बार जेल से बाहर। 
रेप और मर्डर के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल:- 2017 की सजा के बाद 15वीं बार जेल से बाहर। 

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। वे दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। यह पैरोल उनकी 2017 में पहली सजा के बाद 15वीं अस्थायी रिहाई है। पैरोल की मंजूरी रोहतक के संभागीय आयुक्त ने दी और पैरोल अवधि में वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेंगे।

यह पैरोल 4 जनवरी 2026 को मंजूर की गई। पैरोल के दौरान राम रहीम की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। पैरोल की शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई का प्रावधान है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी। अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो और जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल दी गई थी। गुरमीत राम रहीम सिंह को 2017 में दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 2019 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा मिली थी। वे सुनारिया जेल में बंद हैं। 2017 की सजा के बाद से यह 15वीं बार है जब उन्हें पैरोल या फरलो मिली है। पिछली पैरोल अवधियों में राम रहीम अक्सर सिरसा डेरा या उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा आश्रम में रहे हैं। इस बार भी वे सिरसा मुख्यालय में रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय सिरसा में है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में इसके अनुयायी हैं।

पैरोल की यह अवधि जनवरी 2026 में शुरू हुई। इससे पहले की पैरोल में अगस्त 2025 में 40 दिन, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो और जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल शामिल है। कुछ पैरोल चुनावों से पहले या त्योहारों के आसपास मिली थीं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट 2022 के तहत अच्छे आचरण वाले कैदियों को पैरोल दी जा सकती है। राम रहीम की पैरोल आवेदनों पर रोहतक संभागीय आयुक्त निर्णय लेते हैं। इस बार की पैरोल भी इसी प्रक्रिया से मंजूर हुई। 2017 से अब तक राम रहीम को मिली पैरोल और फरलो की कुल अवधि 405 दिन से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा उनकी विभिन्न रिहाइयों को जोड़कर निकाला गया है। पैरोल अवधि में वे डेरा परिसर में रहते हैं और अनुयायियों से मिलते हैं।

डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हरियाणा के कई जिलों जैसे सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार में बड़ी संख्या में हैं। पैरोल के दौरान डेरा मुख्यालय में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। प्रशासन पैरोल शर्तों का पालन सुनिश्चित करता है। यह पैरोल जनवरी 2026 में मिली है और 40 दिन की है। राम रहीम की रिहाई रविवार या सोमवार को हो सकती है। पैरोल की मंजूरी के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। गुरमीत राम रहीम की सजाएं बलात्कार और हत्या के गंभीर मामलों में हैं। बलात्कार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 2017 में 20 साल की सजा सुनाई थी। हत्या मामले में 2019 में उम्रकैद हुई। वे सुनारिया जेल में बंद हैं। पैरोल की यह श्रृंखला 2020 से शुरू हुई। पहली पैरोल अक्टूबर 2020 में मिली थी। उसके बाद कई बार पैरोल और फरलो मिली। कुछ पैरोल 30-40 दिन की रही हैं।

यह पैरोल डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जन्म जयंती 25 जनवरी से जुड़ी बताई जा रही है। पैरोल अवधि में यह तारीख शामिल है। राम रहीम की पैरोल पर प्रशासन सख्त निगरानी रखता है। पैरोल शर्तों में डेरा परिसर से बाहर न जाना शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाती है। यह घटना हरियाणा जेल विभाग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। पैरोल आवेदन पर विचार करके मंजूरी दी जाती है। राम रहीम की यह 15वीं रिहाई है। पैरोल की कुल दिनों की गणना में 2017 से अब तक की सभी रिहाइयां शामिल हैं। यह आंकड़ा विभिन्न पैरोल और फरलो को जोड़कर 405 दिन से अधिक है। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय सिरसा में है और पैरोल के दौरान राम रहीम वहीं रहते हैं। अनुयायी वहां जुटते हैं। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखता है। यह पैरोल जनवरी 2026 की है और 40 दिन की अवधि की है। राम रहीम की जेल से बाहर की अवधि बढ़ गई है।

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