Hardoi : ARTO के निरीक्षण में 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, लोगों को गुमराह कर धोखे से पैसे लेने के लिए उकसा रहे थे

बाकी तीन व्यक्तियों ने कुलदीप कश्यप पुत्र रामू निवासी सराय थोक पश्चिमी कोतवाली शहर, सज्जा शुक्ला पुत्र सुरेश चंद्र शुक्ला निवासी आशानगर कोतवाली शहर और श्रीकांत मिश्रा

Oct 5, 2025 - 15:40
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Hardoi : ARTO के निरीक्षण में 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, लोगों को गुमराह कर धोखे से पैसे लेने के लिए उकसा रहे थे
Hardoi : ARTO के निरीक्षण में 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, लोगों को गुमराह कर धोखे से पैसे लेने के लिए उकसा रहे थे

हरदोई में नगर मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान छह संदिग्ध व्यक्तियों को थाना कोतवाली शहर ले जाया गया।

इनमें से तीन व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में कार्यालय आए थे। उनके नाम ब्रजेश कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी गोसवा थाना मल्लांवा, रणधीर पुत्र श्रीपाल निवासी बेहटा बुजुर्ग बिलग्राम और सुनील कुमार पुत्र राजकुमार पाल निवासी महोलिया शिवपार कोतवाली देहात हैं। उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए और संतोषजनक जवाब दिए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया।

बाकी तीन व्यक्तियों ने कुलदीप कश्यप पुत्र रामू निवासी सराय थोक पश्चिमी कोतवाली शहर, सज्जा शुक्ला पुत्र सुरेश चंद्र शुक्ला निवासी आशानगर कोतवाली शहर और श्रीकांत मिश्रा पुत्र देवप्रकाश मिश्रा निवासी ऊंचा थोक कोतवाली शहर बताया। ये कार्यालय आने के बारे में साफ जवाब नहीं दे सके। कार्यालय के बाहर मौजूद लोगों के अनुसार ये तीनों खुद को परिवहन विभाग का कर्मचारी बता रहे थे। ये लोगों को गुमराह कर धोखे से पैसे लेने के लिए उकसा रहे थे, जबकि ये विभाग से जुड़े नहीं हैं।

इन तीनों के खिलाफ कोतवाली शहर थाने में धारा 318 (4) और 319 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से परिवहन कार्यालय में आने वाले लोगों को फर्जीवाड़े से सावधान रहने की सलाह दी गई है।

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