Hardoi News: मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना का लक्ष्य आवंटित, 1000 युवा होंगे लाभान्वित।

योजना के अंतर्गत जनपद के एक हजार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए बिना ब्याज का पांच लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवा ....

Nov 15, 2024 - 15:24
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Hardoi News: मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना का लक्ष्य आवंटित, 1000 युवा होंगे लाभान्वित।

हरदोई। दस वर्ष में दस लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रही प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जनपद के एक हजार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए बिना ब्याज का पांच लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा।

उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजित करने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, स्किल डेवलप मेंट योजना सहित कौशल उन्नयन याेजनाओं में प्रशिक्षित 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवक युवितयों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

योजना का लाभ उन लाभार्थियों को ही दिया जाएगा जिन्होंने इससे पूर्व केंद्र अथवा प्रदेश सरकार की स्वरोजगार, पीएम स्वनिधि, ब्याज अथवा पूंजी उपादान योजना के अंतर्गत लाभ न प्राप्त किया हो। पांच लाख से अधिक की परियोजना के लिए पांच लाख से अधिक पूंजी की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी, इस पूंजी पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी योजना के अंतर्गत विनिर्माण से संबंधित इकाईयों की ही स्थापना की जाएगी।

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परियोजना में भूमि एवं भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागता का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागता का 12.50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। उद्यम पर लिया गया लोन चार वर्ष की समय सीमा में अदा करना होगा, इस अवधि में परियोजना न स्थापित करने अथवा संचालित न करने पर सब्सिडी वापस ले ली जाएगी।

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